(1) उसमें विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया जाएगा ।
(2) उसमें वर्तमान विधियों का संशोधन या निरसन करने के लिए सुझाव नहीं दिये जायेंगे |
(3) वह उस विषय का निर्देश नहीं करेगी जो मुख्यतया राज्य सरकार का विषय नहीं हो ।
(4) उसका सम्बन्ध केवल एक माँग से होगा ।